रोज वैली ग्रुप की कंपनियों के निवेशकों को धन वापसी के उद्देश्य से माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता द्वारा 2015 के डब्ल्यूपीओ संख्या 275 में पारित आदेश दिनांक 15 मई, 2015 द्वारा संपत्ति निपटान समिति का गठन किया गया है। जिन्हें निवेशकों से दावा आमंत्रित कर उनका निवेश वापस नहीं किया गया है।