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माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिलीप कुमार सेठ (सेवानिवृत्त)

रोज़ वैली संपत्ति निपटान समिति
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अवलोकन

रोज़ वैली की कंपनियों के निवेशकों को धन वापसी के उद्देश्य से माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता द्वारा 2015 के डब्ल्यूपीओ नंबर 275 में पारित 15 मई, 2015 के एक आदेश द्वारा रोज़ वैली समूह संपत्ति निपटान समिति का गठन किया गया है।

जिन्हें निवेशकों से दावा आमंत्रित कर उनका निवेश वापस नहीं किया गया है। इसके बाद 2016 की WPA संख्या 27005 नामक एक और रिट याचिका दायर की गई और 2015 की WPO संख्या 275 को अब पोंजी स्कीम मामलों की सुनवाई के लिए गठित माननीय डिवीजन बेंच के समक्ष 2016 की WPA संख्या 25845 के साथ अनुरूप रूप से सुना जा रहा है।

15 मई, 2015 को नियुक्त संपत्ति निपटान समिति में अब माननीय न्यायमूर्ति डी.के. शामिल हैं। सेठ (कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश), प्रवर्तन निदेशालय के एक नामित सदस्य और पश्चिम बंगाल राज्य के एक नामित सदस्य।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

माननीय समिति की वेबसाइट पर अपना आवेदन कैसे प्रस्तुत करें?
माननीय समिति की वेबसाइट खोलें। ऊपर बाईं ओर से अपलोड सर्टिफिकेट लिंक पर जाएं। निर्धारित प्रारूप के अनुसार फॉर्म भरें और सत्यापन के लिए जमा करें। माननीय समिति को आवश्यक जानकारी, विशेष रूप से प्रमाणपत्र विवरण, व्यक्तिगत विवरण और बैंक विवरण जमा करने से पहले कृपया दो बार सत्यापित करें।
अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए?
माननीय समिति की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, आपको अपने भविष्य के संदर्भ उद्देश्यों के लिए एक पावती संख्या प्राप्त होगी। आप पावती प्रति को प्रिंट या डाउनलोड भी कर सकते हैं।
मेरे प्रस्तुत आवेदन की स्थिति कैसे जानें?
माननीय समिति की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, आपको अपने भविष्य के संदर्भ उद्देश्यों के लिए एक पावती संख्या प्राप्त होगी। अब यदि आप अपने जमा किए गए आवेदन की वर्तमान स्थिति देखना चाहते हैं तो ऊपर बाईं ओर से निवेशक लिंक पर जाएं। अपना पावती नंबर या प्रमाणपत्र नंबर प्रदान करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। आवश्यक विवरण आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे।
क्या मेरे प्रस्तुत आवेदन में सुधार का कोई रास्ता है?
नहीं, आपके प्रस्तुत आवेदन को सही करने का कोई तरीका नहीं है। ऐसे परिदृश्य में आपको माननीय समिति से आगे की सूचना की प्रतीक्षा करनी होगी। सत्यापन के दौरान आपको ऐसे गलत सबमिशन के लिए एक अलर्ट संदेश प्राप्त होगा और आपको अपना आवेदन दोबारा सबमिट करने का मौका मिलेगा।
क्या मैं माननीय समिति की वेबसाइट पर अपनी प्रतिक्रिया या शिकायत प्रस्तुत कर सकता हूँ?
आप शिकायत (यदि कोई हो) के साथ अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया/सुझाव के लिए माननीय समिति को ईमेल लिख सकते हैं। ईमेल आईडी पोर्टल पर उल्लिखित है, आपसे अनुरोध है कि माननीय समिति की वेबसाइट के शीर्ष अनुभाग को फिर से देखें।
यदि माननीय समिति द्वारा निर्दिष्ट किसी कारण से मेरा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाए तो क्या करें?
यदि आपका आवेदन किसी कारण से खारिज कर दिया गया है, तो आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट संदेश में एक सूचना प्राप्त होगी। माननीय समिति आपको अस्वीकृति का कारण भी बताएगी। बस टिप्पणियों का पालन करें और सत्यापन के लिए अपना आवेदन दोबारा सबमिट करें।